राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के बदले नियम, सभाओं में 250 लोगों की उपस्थिति

Kolkata West Bengal

कोलकाता: राज्य के चार नगर निगमों में आगामी 22 जनवरी को होने वाले चुनाव में राजनीतिक दल 500 नहीं, बल्कि 250 लोगों की मौजूदगी में प्रचार कर सकेंगे। राज्य में कोरोना मामलों में इजाफे के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव को लेकर पिछले नोटिस में बदलाव किया गया है। 250 लोगों की उपस्थिति में सभा आयोजित की जा सकती है। साथ ही, आयोग ने वर्चुअल प्रचार पर अधिक जोर देने का आह्वान किया है।

* रोड शो, बाइक रैली पर रोक, वर्चुअल प्रचार पर जोर

इसके अलावा, पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग ने कई नियमों को बहाल रखा है। इसके साथ ही रोड शो, बाइक रैली आदि पर रोक लगा दी गई है। डोर-टू-डोर कैंपेन में पांच से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों की आंतरिक बैठकें 200 लोगों से अधिक न हों।  रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक किसी भी तरह की प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

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