कोलकाता: शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार प्रसन्न कुमार राय की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उसे सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होनी है।
आपको बता दें कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे प्रसन्न को गत शुक्रवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गत शनिवार को अदालत में पेश करने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सोमवार को प्रसन्न को फिर से अदालत में पेश किए जाने पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए उसे अपनी हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि प्रसन्ना राय रिश्तेदारी में पार्थ चटर्जी की एक भतीजी का पति है।
पता चला है कि राय कोलकाता के साल्टलेक इलाके में एक कार रेंटल सर्विस कंपनी के मालिक थे। शुक्रवार की देर शाम को राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने उनके साल्टलेक कार्यालय में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया और कथित तौर पर कई आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे इस कार्यालय का इस्तेमाल वास्तव में कार की आड़ में शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लिए किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद शनिवार को आरोपित को अलीपुर अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। अब सीबीआई को उससे पूछताछ में इस घोटाले से जुड़े अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।